अध्यापक नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अंकित सिंह व चार अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार याचियों का चयन प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए एक दिसंबर 2014 को जारी विज्ञापन के तहत हुआ। इस क्रम में चयनित कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए और उनमें से कई ने ज्वाइन भी कर लिया।
उधर, इसी भर्ती प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने बीईएलएड डिग्रीधारकों को भी अर्ह मानते हुए उनकी नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि नियुक्तियां याचिका के निर्णय पर निर्भर करेंगी। इसके बाद 10 नवंबर 2015 के आदेश से याचियों की नियुक्ति स्थगित कर दी गईं और फिर 14 दिसंबर 2015 के आदेश से रद्द कर दी गईं।
कहा गया कि बीईएलएड डिग्रीधारकों को समायोजित कर नए सिरे से चयन सूची जारी की जाएगी। याचियों की ओर से कहा गया कि बीईएलएड डिग्रीधारकों की संख्या लगभग 100 है। ऐसे में नियुक्तियां रद्द कर अनुचित है। इसपर कोर्ट ने 10 नवंबर व 14 दिसंबर 2015 के आदेशों पर रोक लगाते हुए याचिका पर जवाब मांगा है।
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