शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में सुप्रीमकोर्ट का फैसला सुरक्षित
शिक्षक के तौर पर समायोजन रद कर दिया था। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार और शिक्षामित्र सुप्रीमकोर्ट पहुंचे हैं। सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों के वकीलों ने कहा कि सहायक शिक्षकों के मामले में कोर्ट ने नियुक्त हो चुके शिक्षकों को नहीं छेड़े जाने की बात कही है। इनके पास शैक्षणिक योग्यता के अलावा 17 साल पढ़ाने का अनुभव भी है। इस पर पीठ ने कहा कि वे उन्हें नहीं छेड़ रहे हैं। शिक्षामित्रों के वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से ये भी कहा कि अगर जरूरी योग्यता की बात है (जैसे टीईटी) तो कोर्ट उन्हें उसे पूरा करने के लिए कुछ समय दे सकता है। अभी तक 132000 शिक्षामित्र सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित हो चुके हैं । सहायक शिक्षकों की एकेडमिक भर्ती के मामले में कोर्ट 19 मई से सुनवाई करेगा।
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