29,334 अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ
इलाहाबाद : प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक अब हट गई है। इससे निुयक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। नियुक्ति पर रोक के मामले को लेकर दाखिल याचिका हाई कोर्ट ने गुरुवार को कमजोर होने के आधार पर खारिज कर दी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत रोक लगा दी थी।
जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के मामले को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गयी थीं। हालांकि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने नीलम कुमारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। वहीं एक दूसरी याचिका पर सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने दो माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ स्पेशल अपील दाखिल की गई। इस दौरान बताया गया कि, इस मामले को लेकर एकल पीठ ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा रखी है।
हालांकि इस तथ्य को न जानने के कारण ही दूसरी एकलपीठ ने बच्चों के शिक्षा के अधिकार को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया दो माह में पूरी करने का आदेश दे दिया था। अपीलार्थियों से पूरी जानकारी मिलने के बाद खंडपीठ ने सभी तथ्य नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने वाली एकल पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। गुरुवार नीलम कुमारी की याचिका को जस्टिस अभिनव उपाध्याय की कोर्ट ने कमजोर करार दिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। इससे कोर्ट द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई गई रोक भी हट गई है। हालांकि इस भर्ती में प्रफेशनल डिग्री को लेकर दाखिल सत्येन्द्र कुमार और अन्य की याचिका अब लंबित है। इस याचिका पर कोर्ट ने प्रफेशनल डिग्री धारकों का अंतिम चयन न करने का निर्णय दिया था। इस याचिका पर अब 27 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के मामले को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गयी थीं। हालांकि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने नीलम कुमारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। वहीं एक दूसरी याचिका पर सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने दो माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ स्पेशल अपील दाखिल की गई। इस दौरान बताया गया कि, इस मामले को लेकर एकल पीठ ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा रखी है।
हालांकि इस तथ्य को न जानने के कारण ही दूसरी एकलपीठ ने बच्चों के शिक्षा के अधिकार को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया दो माह में पूरी करने का आदेश दे दिया था। अपीलार्थियों से पूरी जानकारी मिलने के बाद खंडपीठ ने सभी तथ्य नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने वाली एकल पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। गुरुवार नीलम कुमारी की याचिका को जस्टिस अभिनव उपाध्याय की कोर्ट ने कमजोर करार दिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। इससे कोर्ट द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई गई रोक भी हट गई है। हालांकि इस भर्ती में प्रफेशनल डिग्री को लेकर दाखिल सत्येन्द्र कुमार और अन्य की याचिका अब लंबित है। इस याचिका पर कोर्ट ने प्रफेशनल डिग्री धारकों का अंतिम चयन न करने का निर्णय दिया था। इस याचिका पर अब 27 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
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