45 फीसद वाले भी काउंसिलिंग के पात्र
लखनऊ : स्नातक में 45 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों और 40 फीसद अंक पाने वाले आरक्षित व विशेष आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली काउंसिलिंग में शामिल किया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और इलाहाबाद के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रचार के जरिये दो साल का बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी काउंसिलिंग में शामिल किया जाएगा।1राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्राचार्यों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को इस बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिया है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए 29 से 31 अगस्त तक हुई पहली काउंसिलिंग के दौरान डायट प्राचार्यों द्वारा बतायी गईं समस्याओं और अभ्यर्थियों से मिले प्रत्यावेदनों पर विचार करने के लिए शासन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति गठित की थी। समिति ने बीती 10 सितंबर को बैठक कर अपनी सिफारिशें निदेशक एससीईआरटी को भेजी थीं। डायट प्राचार्यों और बीएसए को भेजे गए दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों और 40 फीसद से कम अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित व विशेष आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली काउंसिलिंग में नहीं शामिल किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती में एलटी और सीटी अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाए। भर्ती के लिए बीटेक, बीफार्मा, बीएससी (आइटी), बीएससी (कृषि), बीएससी (गृह विज्ञान) आदि प्रोफेशनल कोर्स विज्ञान वर्ग में शामिल किये जाएंगे और बीसीए को इंटरमीडिएट के आधार पर विज्ञान/ कला वर्ग में रखने के लिए कहा गया है। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से 1995 तक एक वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी चयन के लिए अर्ह माना जाएगा।
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