Saturday, 14 January 2017

UPTET Latest News:प्राइमरी स्कूलों के भर्ती नियम बदले

प्राइमरी स्कूलों के भर्ती नियम बदले
 
 
इलाहाबाद :प्रदेश भर के माध्यमिक कॉलेजों से संबद्ध प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की भर्ती का नियम बदल गया है। अब जिला विद्यालय निरीक्षक मनमाने तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें शिक्षा निदेशालय और फिर शासन से अनुमति लेनी होगी। हर कक्षा में एक शिक्षक को ही नियुक्त किया जा सकेगा। नियुक्ति के लिए दो समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी करना भी अनिवार्य किया गया है। शासन ने 2012 का आदेश रद कर दिया है। 
प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक स्कूलों से संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 2012 मई एवं दिसंबर में दो आदेश हुए थे। उसमें नियुक्ति का अधिकार कुछ शर्तो के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को देने का निर्णय हुआ। उसी आधार पर इन दिनों जिला विद्यालय निरीक्षकों ने जनशक्ति, मानक एवं स्कूल में छात्र संख्या अनुकूल न होने पर भी नियुक्तियां कर डाली। इनमें से कई मामले कोर्ट तक पहुंचे जिससे शासन असहज हुआ। अब माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक संबद्ध प्राइमरी स्कूल के कक्षा एक से पांच तक में एक अध्यापक प्रति कक्षा नियुक्त होगा। यही नहीं, इन स्कूलों में तैनात रहे शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति या फिर मृत्यु हो जाने पर रिक्त पद के प्रति स्कूल की छात्र संख्या एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर जिला विद्यालय निरीक्षक संस्तुति सहित प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय भेजेंगे। यह प्रस्ताव परीक्षण के बाद एक माह के अंदर शासन को भेजा जाएगा। शासन रिक्त पदों की पूर्ति करने का अनुमति पत्र डीआइओएस व संबंधित स्कूल प्रबंधक को भी भेजेगा। यह भी निर्देश है कि शासन एवं प्रबंधक की अनुमति के बाद सहायक अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए दो समाचारपत्रों में विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। उसमें शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, आयु, वेतनमान व आरक्षण आदि का पूरा विवरण दिया जाएगा। आवेदन पत्र मिलने के बाद निर्धारित चयन समिति गठित होगी। साथ ही चयन की कार्रवाई अनुमोदन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा जाएगा। डीआइओएस इसमें नियमानुसार अनुमोदन देंगे। प्रमुख सचिव ने 2012 के शासनादेश की शर्तो के तहत नियुक्ति की व्यवस्था खत्म कर दी है। इससे शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भी अवगत कराया है।



 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Latest Cut Off / Vigyapti