Sunday 20 December 2015

LATEST 29334 JRT Math -Teacher bharti:मैथ्स-साइंस टीचरों का केस फिर कोर्ट में

मैथ्स-साइंस टीचरों का केस फिर कोर्ट में


इलाहाबाद। गणित एवं विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में एक मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा है। आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद ऐसे तकनीकी स्नातक डिग्रीधारकों की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने गणित या विज्ञान विषय के बगैर स्नातक डिग्री हासिल की है। कोर्ट ने कई बीएसए सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने रेवतीरमण सिंह व अन्य की याचिका पर उनके वकील सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता ने बताया कि 23 अगस्त 2013 के शासनादेश में कहा गया है कि व्यावसायिक स्नातक डिग्री धारकों में उन्हीं की गणित-विज्ञान सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्ति की जाएगी, जिन्होंने गणित या विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ स्नातक डिग्री हासिल की है। इसके बाद नियुक्ति करने वाले अफसरों ने इस शासनादेश को नजरअंदाज करके तकनीकी स्नातक डिग्री धारकों को नियुक्ति दे दी।


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