एडेड जूनियर हाईस्कूल में शिक्षकों की सीधी भर्ती पर रोक हटी
लखनऊ । प्रदेश से अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया गया है।बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा ने निदेशक बेसिक शिक्षा को इसके बाबत शासनादेश जारी कर दिया है और प्रदेश के सभी अपर शिक्षा निदेशक बेसिक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी शासनादेश भेजा गया है। इसमें निर्धारित न्यूनतम मानक को पूरा करने के लिए रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती के निर्देश दिये गये हैं। इसके बाद अब अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के पदों पर नियमों पूरा करते हुए सीधी भर्ती की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती
करने पर कई वर्ष से रोक चल रही थी। अब इस रोक को हटा लिया गया है और सीधी भर्ती की कार्यवाही पूरी करने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के बाद अब इन विद्यालयों में भी टीईटी से उत्तीर्ण मानक को पूरा करने वाले ही रखे जा सकेंगे। प्रमुख सचिव ने शासनादेश जारी कर भर्ती शुरू कराने के लिए कहा है ताकि छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में सृजित पदों पर ही शिक्षक रखे जा सकेंगे। एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 15 मार्च 2012 से सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गयी थी, लेकिन अब करीब साढ़े तीन वर्ष बाद शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए रोक को हटाया गया है
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