बीटीसी-2011 की शिक्षक भर्ती में 2012 वाले नहीं हो पाएंगे शामिल
इलाहाबाद। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं के 15 हजार पदों पर चल रही भर्ती में बीटीसी -2012 के करीब 10 हजार अभ्यर्थीशामिल नहीं हो पायेंगे क्योंकि जिस समय दिसम्बर, 2014 में बीटीसी -2011 वालों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, उस समय बीटीसी-2012 वालों के पास शिक्षक बनने की योग्यता ही नहीं थी। न तो वे टीईटी पास हुए थे, न ही उनका बीटीसी का दो वर्षीय कोर्सही पूरा था।सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीएलएड और अनुवर्ती अभ्यर्थियों (आयु सीमा) के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने जब दुबारा वर्ष2015 में वेबसाइट खोली, तो उस समय बीटीसी-2012 के बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बीटीसी-2011 की 15 हजार शिक्षक भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन कर दिया था।इसकी जानकारी
एनआईसी ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को आवेदन के डाटा फीडिंग के बाद दी थी।इससे अधिकारी सन्न हो गये थे।सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 72825 भर्ती के मामले में आया था कि जब कोई भी विज्ञापन भर्तीसहित अन्य के लिए जारी किया जाता है, तो उसके बीच में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। भर्ती के लिए जिस दिन विज्ञापन जारी होगा, उस दिन अभ्यर्थी के पास संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए, तभी वह आवेदन कर सकता है अन्यथा उसका आवेदन निरस्त माना जायेगा।पहली बार बीटीसी-2011 के 15 हजार पदों के लिए आनलाइन आवेदन लिये जाने की तिथि एवं शुल्क लिए जाने की तिथि वेबसाइट के विलंब से खुलने एवं बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शुल्क स्वीकार न किये जाने पर परिषद ने बढ़ायी थी।दूसरी बार अनुवर्ती भर्ती, डीएलएड एवं बीटीसी के वर्ष2004 से लेकर अन्य की भर्तीके लिए वेबसाइटखोली गयी।इस दौरान बीटीसी-2012 का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में आवेदन कर दिया, जबकि बीटीसी-2012 के अभ्यर्थियों के लिए शीघ्र ही नये रिक्त पदों का विज्ञापन जारी होने जा रहा है।
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