Saturday, 17 October 2015

72825 PRT and 29334 Junior Teacher Bharti:प्रशिक्षु शिक्षकों से जबरन नहीं ले सकते इस्तीफा

 प्रशिक्षु शिक्षकों से जबरन नहीं ले सकते इस्तीफा


इलाहाबाद:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर बेसिक स्कूलों में गणित-विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित उन अभ्यर्थियों से इस्तीफा लेने पर रोक लगा दी है, जो पहले से प्राइमरी स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई 23 नवम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने नेहा यादव व 50 अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता गिरीश चन्द्र यादव ने बहस की। उनका कहना है
कि याचीगण प्राइमरी के 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुए हैं और प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उनके मूल शैक्षिक दस्तावेज जमा हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मूल दस्तावेज वापस करने की शर्त लगाई है। जिसके अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक पद से इस्तीफ देने पर ही मूल दस्तावेज वापस होंगे। कोर्ट ने इस शर्त को मनमाना करार देते हुए कहा, ‘सरकारी वकील यह बताने में विफल रहे कि किस कानून के तहत यह शर्त लगाई गई है।

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