शिक्षकों की भर्ती उम्र नहीं बढ़ेगी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में प्राइमरी स्कूलों के टीचरों की भर्ती की उम्र 21 वर्ष निर्धारित करने संबंधित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचुड और जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच ने देवरिया के राजेश्वर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भर्ती की उम्र तय करने का अधिकार सरकार अथवा नियोक्ता को है। कोर्ट के पास भर्ती की उम्र तय करने का अधिकार नहीं है। याचिका में मांग की गई थी कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के भर्ती की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि संघलोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में ऐसे पदों के लिए भर्ती की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है, जबकि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की उम्र सीमा 18 से 40 साल है, जो गलत है।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.