29,334 शिक्षकों की भर्ती में अभी फंसा है पेच
इलाहाबाद : सूबे के जूनियर हाईस्कूलों में 29,334 गणित-विज्ञान सहायक अध्यापकों की भर्ती में अभी पेंच फंसा है। हकीकत यह है कि इस भर्ती पर रोक पहले ही लगी हुई थी जो अभी तक बरकरार है। इससे इसके नियुक्ति पत्र जारी करने की राह साफ नहीं हुई है। हालांकि नीलिमा कुमारी गौतम ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इनकी याचिका पर पारित अंतरिम स्थगनादेश भी विखंडित हो चुका है। किंतु इनके अलावा भी कई अन्य याचिकाएं अभी भी विचाराधीन है, यही वजह है कि नियुक्ति पर लगी रोक अभी बरकारार है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि एक याचिका वापस होने से नियुक्ति पर लगी रोक हट गई है। जबतक इस संबंध में याचिकाओं पर जारी स्थगनादेश समाप्त नहीं होते नियुक्ति प्रक्रिया रुकी रहेगी। मालूम हो कि एक याचिका पर कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया दो माह में पूरी करने का निर्देश दिया था ताकि नये सत्र से जनहित में कक्षाएं चल सकें। इस आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गयी थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार तथा न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर सिंह की खण्डपीठ ने आदेश दिया कि अपील में लिए गए आधारों को एकल न्याय पीठ के समक्ष दाखिल पुनर्विचार अर्जी में उठाया जाए।पुनर्विचार अर्जी दाखिल करने वाले याचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश देने वाली न्यायपीठ के समक्ष यह तथ्य नहीं बताया गया कि हाईकोर्ट की अन्य पीठ ने नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। इसी प्रकार गौतम की याचिका वापस करते हुए खारिज होने के बाद भी अभी स्थगनादेश नहीं हटा है। नियुक्ति करने के आदेश देने वाली याचिका पर दाखिल पुनर्विचार अर्जी की सुनवाई 27 अप्रैल को संभावित है, जिसके बाद ही स्थिति हो सकेगी।
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