शिक्षक भर्ती के लिए पांचवीं काउंसिलिंग स्थगित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति न मिलने के कारण किया निर्णय
लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सोमवार से प्रस्तावित पांचवीं काउंसिलिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। काउंसिलिंग स्थगित होने की वजह बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश प्राप्त न होना है जिसके आधार पर नौ से लेकर 14 मार्च तक पांचवीं काउंसिलिंग कराने का ऐलान किया गया था। 27 फरवरी को सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में तय हुआ था कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए पांचवीं काउंसिलिंग नौ से 14 मार्च तक होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह कहते हुए पांचवीं काउंसिलिंग कराने का फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग की खाली सीटों को भरने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में 60 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने रविवार को बताया कि विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। आदेश प्राप्त न होने के कारण यह तय नहीं किया जा सकता है कि पांचवीं काउंसिलिंग के लिए किस आधार पर कट ऑफ मेरिट जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त होने के बाद ही उसके आधार पर पांचवीं काउंसिलिंग कराने की तारीख तय की जाएंगी।
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