शिक्षकों की भर्ती में टीईटी का पेच
इलाहाबाद । राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति में भी टीईटी का पेच फंस गया है। राहुल यादव सहित चार अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इस दौरान यदि कोई नियुक्ति की जाती है तो वह याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगी।
याची का कहना है कि प्रदेश सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा छह से दस तक के अध्यापन हेतु 6645 शिक्षकों का चयन करने हेतु विज्ञापन जारी किया है। इसमें अभ्यर्थियों का टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, जबकि एनसीटीई के नियमों के अनुसार कक्षा छह से आठ तक अध्यापन के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। याची ने सूचना का अधिकार के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी जवाब मांगा था। मंत्रालय ने कक्षा छह से दस तक अध्यापन के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य बताया है।
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