82 अंक पाने वालों की काउंसलिंग को चुनौती
गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों का मामला
इलाहाबाद । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी मे 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 82 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा है कि पूर्व की काउंसलिंग में अधिक अंक होने के बावजूद उनको शामिल नहीं किया गया।
प्रियंका गुप्ता और 25 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने बेसिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार से 21 जनवरी तक जवाब मांगा है। पूछा है कि अब तक 17 चक्र की काउंसलिंग के बाद कितने पद रिक्त बचे हैं। याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभु राय ने कहा कि सरकार ने सात जनवरी 2016 को शासनादेश जारी कर टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। सरकार का यह निर्देश मनमाना है, क्योंकि याचीगण का टीईटी में 82 से अधिक है। उनको काउंसलिंग में न बुलाकर कम अंक वालों से आवेदन मांगा गया है। याचिका में सात जनवरी के शासनादेश को रद्द करने तथा याचीगण को नियुक्तिपत्र देने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी को होगी। इस दौरान यदि कोई नियुक्ति की जाती है तो वह याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।
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