माध्यमिक विद्यालयों के मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी
लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयो में मृतक आश्रितों को अपने सेवायोजन के लिए अब जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गत दिनों निर्देश जारी कर दिए हैं कि 31 अगस्त तक के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रकरणों को नियमानुसार वरीयता देते हुए 31 दिसम्बर तक निस्तारित किया जाए। यदि इसके बाद भी मृतक आश्रित को सेवानियोजित न किए जाने की शिकायत मिली तो डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश शासन से की जाएगी।ज्ञात हो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। इन विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के अचानक निधन पर उनके आश्रितों को नियमानुसार सेवायोजित किए जाने का प्रावधान है। इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के
अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय-3 के विनियम 101 से 107 में प्रावधान है कि शिक्षक या कर्मचारी की मृत्यु की सूचना सात दिनों के अंदर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरीक्षक को दी जाएगी। उसके बाद मृतक कर्मचारी के आश्रित का कोई सदस्य नियुक्ति के लिए निरीक्षक को आवेदन करेगा। आवेदन पर निरीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति विचार करेगी। यदि समिति उनकी नियुक्ति की संस्तुति करे तो निरीक्षक विद्यालय के प्रबंधतंत्र को नियुक्ति का आदेश जारी करने के लिए पत्र भेजेंगे। यदि संबंधित विद्यालय में रिक्त न हो तो दूसरे विद्यालय में भी उनकी नियुक्ति की जा सकेगी।
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