15 हजार शिक्षक भर्ती में बीएलएड को भी मौका
इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में अब बीएलएड (बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजूकेशन) धारकों को भी मौका दिया जा रहा है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद जल्द ही बीएलएड धारकों से आवेदन लेने का नया कार्यक्रम जारी करेगा। साथ ही नियुक्ति के लिए प्रदेश भर में नए सिरे से काउंसिलिंग होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में इन दिनों 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तीन मर्तबा आवेदन लेने के बाद काउंसिलिंग कुछ दिन पहले पूरी हुई और प्रत्येक जिले से नियुक्ति पत्र बांटने की मांग हो रही थी। इसी बीच शासन ने बीएलएड धारकों को भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल, 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में अवसर नहीं मिलने पर बीएलएड डिग्रीधारियों ने हाईकोर्ट में मुकदमा किया था जिस पर कोर्ट ने 26 फरवरी 2014 को ही सरकार को इन डिग्रीधारियों को शामिल किए जाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, जो खारिज हो गई। इसी बीच बीएलएड धारक हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की, उसकी सोमवार 30 नवंबर को ही सुनवाई थी। सरकार ने इसके दो दिन पहले ही 28 नवंबर को ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। इस पर अब बेसिक शिक्षा परिषद फिर से आवेदन मांगेगा। उसका विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही जारी होने के आसार है साथ ही काउंसिलिंग आदि प्रक्रियाएं भी नए सिरे से होंगी।
आदेश न मानने में यह था पेच : हाईकोर्ट के आदेश पर 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में बीएलएड डिग्रीधारियों से भी ऑनलाइन आवेदन लेना है। इसमें समस्या यह है कि बीएलएड 12वीं के बाद चार साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जबकि 15 हजार शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है, उसमें मेरिट निर्धारण के लिए स्नातक और प्रशिक्षण (बीएड, बीटीसी आदि) के नंबर अलग-अलग जोड़े जाने हैं। जबकि बीएलएड में स्नातक और प्रशिक्षण दोनों के नंबर एक साथ है। यही नहीं शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली 1981 में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि अब तक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता स्नातक है जबकि बीएलएड में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण युवा चार साल का कोर्स करते हैं।
चौथी बार लिए जाएंगे आवेदन : बेसिक शिक्षा परिषद 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का नौ दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी होने के बाद तीन बार आवेदन ले चुका है। पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों से और तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया। अब फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर अमल के लिए चौथी बार वेबसाइट खोली जाएगी। निजी कालेजों का मामला अटका : प्राथमिक स्कूलों के लिए हो रही 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में निजी कालेजों से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी का प्रकरण अब भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि परिषद ने कोर्ट के आदेश को मानते हुए उनकी काउंसिलिंग करा दी है।
दरअसल, 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में अवसर नहीं मिलने पर बीएलएड डिग्रीधारियों ने हाईकोर्ट में मुकदमा किया था जिस पर कोर्ट ने 26 फरवरी 2014 को ही सरकार को इन डिग्रीधारियों को शामिल किए जाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, जो खारिज हो गई। इसी बीच बीएलएड धारक हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की, उसकी सोमवार 30 नवंबर को ही सुनवाई थी। सरकार ने इसके दो दिन पहले ही 28 नवंबर को ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। इस पर अब बेसिक शिक्षा परिषद फिर से आवेदन मांगेगा। उसका विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही जारी होने के आसार है साथ ही काउंसिलिंग आदि प्रक्रियाएं भी नए सिरे से होंगी।
आदेश न मानने में यह था पेच : हाईकोर्ट के आदेश पर 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में बीएलएड डिग्रीधारियों से भी ऑनलाइन आवेदन लेना है। इसमें समस्या यह है कि बीएलएड 12वीं के बाद चार साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जबकि 15 हजार शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है, उसमें मेरिट निर्धारण के लिए स्नातक और प्रशिक्षण (बीएड, बीटीसी आदि) के नंबर अलग-अलग जोड़े जाने हैं। जबकि बीएलएड में स्नातक और प्रशिक्षण दोनों के नंबर एक साथ है। यही नहीं शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली 1981 में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि अब तक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता स्नातक है जबकि बीएलएड में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण युवा चार साल का कोर्स करते हैं।
चौथी बार लिए जाएंगे आवेदन : बेसिक शिक्षा परिषद 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का नौ दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी होने के बाद तीन बार आवेदन ले चुका है। पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों से और तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया। अब फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर अमल के लिए चौथी बार वेबसाइट खोली जाएगी। निजी कालेजों का मामला अटका : प्राथमिक स्कूलों के लिए हो रही 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में निजी कालेजों से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी का प्रकरण अब भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि परिषद ने कोर्ट के आदेश को मानते हुए उनकी काउंसिलिंग करा दी है।
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