एडेड स्कूलों में मनमाने तरीके से नहीं बन सकेंगे प्रवक्ता
लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अब मनमाने तरीके से एलटी ग्रेड के शिक्षक प्रवक्ता नहीं बन सकेंगे। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं सहायक अध्यापकों को मिलेगी, जो संबंधित विषय में कक्षा ग्यारह व बारह को पढ़ाते हुए दस वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूरी करते हुए प्रवक्ता का वेतनमान 1600-2660 (पुराना) वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हों।इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा ने गत दिनों जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर 30 नवम्बर
तक प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए कहा है। ज्ञात हो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कला, व्यायाम, भाषा, शिल्प आदि विषयों के अध्यापकों को प्रवक्ता पद की अर्हत रखने पर प्रवक्ता पदनाम दिए जाने की व्यवस्था है। इसके लिए 30 अक्टूबर 2000 में प्रवधान किया गया था कि जिन एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कला, व्यायाम, भाषा, गृहविज्ञान, आशुलिपि, क्राफ्ट आदि विषयों में प्रवक्ता के पद सृजित नहीं है, उनके प्रवक्ता पद में उच्चीकृत किया जाए तथा प्रवक्ता वेतनमान प्राप्त अध्यापकों (यदि वे प्रवक्ता पद की अर्हता रखते हों) को पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जाए। शासनादेश में यह भी व्यवस्था की गयी कि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं सहायक अध्यापकों को मिलेगी जो संबंधित विषय में कक्षा ग्यारह व बारह को पढ़ाते हुए दस वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूरी करते हुए प्रवक्ता का वेतनमान वेतनमान 1600-2660 (पुराना) वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं। इसके बावजूद शासन के संज्ञान में लाया गया कि स्नातक वेतनक्रम में ऐसे सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता पदनाम स्वीकृत किया जा चुका है या किया जा रहा है, जिन्हें वेतनमान 1600-2000 (पुराना) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ही नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार कई जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने वर्ष 1996 के बाद नियुक्त एलटी ग्रेड के व्यायाम शिक्षकों को उनकी दस वर्ष की सेवा के आधार पर वित्त एवं लेखाधिकारी के परामर्श पर प्रवक्ता पदनाम अनुमन्य कर दिया गया।
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