फिर से जांचें एलटी ग्रेड परीक्षा की कॉपियां
इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने इंटर कालेजों में सामाजिक विज्ञान के एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनमरूल्यांकन का आदेश दिया है। संशोधित परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी।1रंजीत कुमार सिंह की विशेष अपील पर दाखिल पुनर्विचार अर्जी का निस्तारण करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खंडपीठ ने दिया है। याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार सामाजिक विज्ञान अध्यापकों की भर्ती के लिए 15 जनवरी 2009 में विज्ञापन जारी किया गया। इसमें सामान्य की 136, पिछड़ा वर्ग की 140 और अनुसूचित जाति की 255 सीटें थीं। आरोप है कि इतिहास के 6 और नागरिक शास्त्र के एक सवाल का उत्तर गलत था।
इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एकल पीठ ने आठ फरवरी 2012 के आदेश में सातों प्रश्नों के उत्तर गलत ठहराते हुए उनके सही जवाब दे दिए। इसी आधार पर परिणाम संशोधित किया गया, जिसमें 137 चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए। बाहर किए गए अभ्यर्थियों ने आदेश को स्पेशल अपील में चुनौती दी। खंडपीठ ने भी एकल पीठ के आदेश को सही करार दिया। अभ्यर्थियों ने विशेष अपील के फैसले पर पुनर्विचार हेतु अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने विशेषज्ञ की राय लेने के बाद एकल पीठ के निर्णय को सही ठहराया है। आदेश दिया है कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर फिर से परिणाम घोषित किया जाए।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.