बीटीसी-2012 वालों को सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल करने का आदेश
इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 15 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने बीटीसी 2012 के डिग्री धारकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। हालांकि इनका चयन अदालत के अंतिम निर्णय के आधीन होगा। फतेहपुर के ध्रुवलाल सिंह सहित अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की है जिस पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। 15000 पदों पर भर्ती के लिए
सरकार ने 2008 के बीटीसी उत्तीर्ण डिग्री धारकोें को शामिल किया है। इस बैच का परिणाम 19 अगस्त 2015 को जारी हुआ। इसी दिन वर्ष 2012 बैच का परिणाम भी जारी हुआ इसके बावजूद सरकार ने 2008 वालों को भर्ती में शामिल कर लिया और 2012 वालों को रोक दिया है।
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