विज्ञान व गणित की भर्ती में प्रोफेशनल का विवाद खत्म
- बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री विवाद का निपटारा हो गया है। हाईकोर्ट ने बीटेक, बीसीए, बीफार्मा आदि कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर किए जाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
- जूनियर हाईस्कूल की शिक्षक भर्ती को लेकर शिव कुमार पाठक समेत कई अभ्यर्थियों ने विभिन्न याचिकाएं की थी। एक याची ने बीएससी कृषि, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीयूएमएस, बीफार्मा जैसे कोर्स करने वालों को बाहर करने का अनुरोध किया था।
- 18 अगस्त के आदेश में हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। इस प्रकार विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री वालों को अर्ह माना गया है। प्रोफेशनल डिग्री वालों ने विज्ञान वर्ग में ही बीएड और बीटीसी का प्रशिक्षण लिया था।
- इन अभ्यर्थियों ने विज्ञान वर्ग में ही उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी भी पास की है। इस मसले पर गठित हाई पावर कमेटी ने भी प्रोफेशनल डिग्रीधारियों को भर्ती में अवसर दिए जाने की संस्तुति की थी। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी यह पक्ष रखा था।
100 फीसदी प्रमोशन की याचिका भी खारिज
- हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में पहले से कार्यरत उन शिक्षकों की याचिका भी खारिज कर दी है जो विज्ञान व गणित विषय के पदों को 100 फीसदी प्रमोशन से भरने की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट का मानना है कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है कि वह सीधी भर्ती से पद भरे या प्रमोशन से।
भाषा व कला भर्ती की याचिका भी खारिज
- हाईकोर्ट ने विज्ञान व गणित विषय की तरह जूनियर हाईस्कूलों में भाषा और कला विषय के शिक्षकों की भी सीधी भर्ती संबंधी याचिका खारिज कर दी है।
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