चौदह सिंतबर तक नियुक्त करें 29334 शिक्षक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान पढ़ाने के लिए चयनित किए गए 29,334 शिक्षकों को 14 सितम्बर तक हर हाल में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को 15 सितम्बर को फिर कोर्ट में तलब किया है।
कोर्ट ने यह निर्देश चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र न देने को लेकर दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। यह याचिका दीपक
इससे पहले सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को आश्वासन दिया था कि सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा रही है। प्रमुख सचिव का अनुमोदन भी ले लिया गया है। 15 सितम्बर से पहले सभी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा।
इस भर्ती में अर्हता को लेकर शुरू से विवाद रहा है। पहले शैक्षिक अर्हता बीएससी थी। बाद में इसमें यह संशोधन किया कर दिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी भी नियुक्ति किए जा सकते हैं जिनकी स्नातक उपाधि में एक विषय गणित या विज्ञान रहा हो। इस संशोधन के बाद बीएससी एजी, होम साइंस, बीटेक, बीसीए व बीफार्म डिग्री वालों ने भी आवेदन किए थे।
कोर्ट ने यह निर्देश चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र न देने को लेकर दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। यह याचिका दीपक
इससे पहले सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को आश्वासन दिया था कि सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा रही है। प्रमुख सचिव का अनुमोदन भी ले लिया गया है। 15 सितम्बर से पहले सभी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा।
इस भर्ती में अर्हता को लेकर शुरू से विवाद रहा है। पहले शैक्षिक अर्हता बीएससी थी। बाद में इसमें यह संशोधन किया कर दिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी भी नियुक्ति किए जा सकते हैं जिनकी स्नातक उपाधि में एक विषय गणित या विज्ञान रहा हो। इस संशोधन के बाद बीएससी एजी, होम साइंस, बीटेक, बीसीए व बीफार्म डिग्री वालों ने भी आवेदन किए थे।
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