शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, समायोजन पर रोक बरकरार
- उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के समायोजन पर लगा रखी रोक को आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देशित किया है कि वह शिक्षामित्रों के मसले पर चली रही सुनवाइयों को दो महीने के अंदर निबटा कर कोर्ट को सूचित करें।
- जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की खंडपीड ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट शिक्षामित्रों के मसले की सुनवाई दो महीने के अंदर पूरी करे। इस दौरान आज कोर्ट में यूपी की शिक्षा सचिव डिपंल वर्मा और सचिव संजय मोहन मौजूद थे।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.