मऊ के 241 शिक्षकों के प्रमोशन का आदेश रद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ जिले के बीएसए राकेश कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बीएसए पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट की रोक के बावजूद जिले के 241 सहायक अध्यापकों को प्रमोशन दे दिया। कोर्ट ने सहायक अध्यापकों के प्रमोशन आदेश को भी रद कर दिया है। यह आदेश जस्टिस पी.के.एस. बघेल ने मऊ जिले के सहायक अध्यापक नवीन कुमार और अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने बीएसए की मनमानी को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी अधिकारी का कोर्ट के आदेश के प्रति यह रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मामला सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति से संबंधित था। कोर्ट के सामने मुद्दा था कि प्रमोशन किस तारीख से दिया जाए। लेकिन मुद्दा कोर्ट में विचारणीय रहने के बावजूद बीएसए ने जिले के 241 अध्यापकों को प्रमोशन दे दिया। जबकि इस मामले में कोर्ट का पहले से ही आदेश था कि जिले में सहायक अध्यापकों को प्रमोशन इंस्ट्रक्शन आने तक न दिया जाए। इसके बावजूद बीएसए ने 241 सहायक अध्यापकों को प्रमोशन दे दिया।
कोर्ट ने बीएसए की मनमानी को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी अधिकारी का कोर्ट के आदेश के प्रति यह रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मामला सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति से संबंधित था। कोर्ट के सामने मुद्दा था कि प्रमोशन किस तारीख से दिया जाए। लेकिन मुद्दा कोर्ट में विचारणीय रहने के बावजूद बीएसए ने जिले के 241 अध्यापकों को प्रमोशन दे दिया। जबकि इस मामले में कोर्ट का पहले से ही आदेश था कि जिले में सहायक अध्यापकों को प्रमोशन इंस्ट्रक्शन आने तक न दिया जाए। इसके बावजूद बीएसए ने 241 सहायक अध्यापकों को प्रमोशन दे दिया।
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