डायट से लौटाए जा रहे 45 फीसदी अंक वाले
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के स्पष्ट निर्देश के बाद भी डायट प्राचार्य
मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। एससीईआरटी ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की
भर्ती के लिए 27 सितंबर 2011 को जारी शासनादेश में न्यूनतम 45 फीसदी अंकों
के साथ स्नातक उत्तीर्ण होने वाले आवेदकों को पात्र मानते हुए काउंसलिंग का
निर्देश दिया है। इसके बावजूद डायट 45 फीसदी अंक वालों को काउंसलिंग में
शामिल नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में बखेड़ा मचा है।
शासनादेश
में शिक्षक के लिए 45% अंक के साथ स्नातक, टीईटी पास बीएड वाले पात्र माने
गए। टीईटी पास बीएड वालों ने इसके आधार पर आवेदन भी किए। टीईटी उत्तीर्ण
मंजुल व हरेंद्र मौर्या का कहना है कि एससीईआरटी ने काउंसलिंग से पहले
स्पष्ट निर्देश जारी किया है। शासनादेश के बिंदु संख्या 2 क में यह स्पष्ट
किया गया है कि स्नातक में 45% अंक वाले पात्र होंगे, लेकिन डायट प्राचार्य
मानने को तैयार नहीं हैं।
एससीईआरटी के
निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि डायटों से 45% अंक वालों को
वापस करने की जानकारी उन्हें भी मिली है। शासनादेश में यदि ऐसे आवेदकों को
पात्र माना गया है तो उन्हें काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।
यदि पहले चरण में ऐसे आवेदक काउंसलिंग से वंचित रह जाते हैं, तो उन्हें
दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा। उन्होंने यह भी
स्पष्ट किया कि इस संबंध में सोमवार को अधिकारियों से बात की जाएगी।
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