Sunday 31 January 2016

UPTET Latest News:शिक्षक भर्ती:नियमों में ढील और बढ़ेगी

शिक्षक भर्ती:नियमों में ढील और बढ़ेगी

नई दिल्ली :केंद्र सरकार शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्यों को शिक्षकों की नियुक्ति में राहत दे सकती है। सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में अगले पांच साल के लिए और ढील दे सकती है। इससे जहां बीएड डिग्रीधारियों के लिए प्राइमरी शिक्षक नियुक्त होने के मौके बढ़ेंगे, वहीं स्कूलों में पहले से कार्यरत अस्थाई शिक्षकों, शिक्षामित्रों,अप्रशिक्षित शिक्षकों को जरूरी योग्यता पाने का मौका मिलेगा। शिक्षा के अधिकार कानून के 2011 में लागू हुए प्रावधानों के तहत पांच साल के भीतर स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक नियुक्त किए जाने थे। इसी प्रकार जो शिक्षक अप्रशिक्षित थे, उन्हें न्यूनतम योग्यताएं हासिल करनी थी। ताकि उनकी सेवाएं जारी रखी जा सके। लेकिन पांच साल में शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो सकी। एनसीटीई ने केंद्र को कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति और न्यूनतम अर्हता हासिल करने की समय सीमा को पांच साल के लिए और बढ़ाकर 2020 कर दिया जाए। राज्यों की तरफ से भी केंद्र को सुझाव आए हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को दिल्ली में एक राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।


 

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