29,334 शिक्षक भर्ती में फिर याचिका
इलाहाबाद :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर बेसिक स्कूलों में गणिथ एवं विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अपात्रों का चयन करने के आरोप में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। कोर्ट े इस बात की जानकारी मांगी है कि किस आधार पर बीटीसी प्रथम वर्ष में पढ़ने वालों को टीईटी में शामिल होने की अनुमति दी गई।यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने रमेश चंद्र की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया। याचिका में आरोप है कि टीईटी 2011 में ऐसे अभ्यर्थी चयनित किए गए थे, जो इसमें सम्मिलित होने की अर्हता नहीं रखते। सीमांत सिंह ने बताया कि चार अक्तूबर
20111 के शासनादेश के अनुसार टीईटी 2011 में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते थे, जिनके पास दो वर्षीय बीटीसी की डिग्री हो या वे दो वर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में हों या अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके हों। लेकिन इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया, जो बीटीसी प्रथम वर्ष में थे। याचिका के अनुसार टीईटी में आवेदन 25 अक्तूबर 2011 तक था और इसके कई अभ्यर्थियों की बीटीसी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम 30 नवंबर 2011 को आया। कहा गया है कि ऐसे कई लोगों को गणित-विज्ञान सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दे दी गई है।
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