काउंसलिंग कराए बिना कह दिया नहीं मिला मौका
इलाहाबाद । टीईटी-2011 पास करने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका करके यह दावा किया था कि सामान्य वर्ग में 70 फीसदी एवं आरक्षित वर्ग में 60 फीसदी अंक पाने के बाद भी उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक के लिए चयनित नहीं किया गया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया था कि सामान्य में 70 फीसदी और आरक्षित कोटे में 60 फीसदी अंक पाने वालों से प्रत्यावेदन लेकर उसका निस्तारण करें। इस संबंध में सचिव की ओर से मांगे गए प्रत्यावेदन में बात सामने आई कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बिना काउंसलिंग कराए ही यह दावा कर दिया था कि
काउंसलिग में शामिल होने के बाद भी उनका चयन नहीं किया गया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद में अब तक प्रदेश के कई जिलों के आंकड़े पहुंच गए हैं। इसमें बात सामने आई कि कई अभ्यर्थियों ने चयन होने के बाद भी यह दावा कर दिया था कि उन्हें काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ऐसे अभ्यर्थियों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौपने जा रहे हैं।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.