रिवर्ट हो रहे शिक्षकों को राहत नहीं
प्राइमरी स्कूलों में रिवर्ट हो रहे 50 हजार शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने विशेषज्ञों से राय लेने के बाद तय किया है कि प्रमोशन पर बैकलॉग कोटा लागू नहीं होता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आरक्षण से प्रमोशन पाने वाले सभी शिक्षकों को रिवर्ट करने का फैसला सही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत सभी विभागों में आरक्षण से प्रमोशन पाने वाले कर्मचारी और अफसरों को रिवर्ट किया गया था। शिक्षा विभाग में यह प्रक्रिया लेट हो गई। उन्हें अब रिवर्ट किया जा रहा है। सभी बीएसए से रिवर्ट होने वाले शिक्षकों की लिस्ट विभाग के पास आ गई है। यह पता चलते ही आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में शिक्षकों ने इस फैसला का विरोध किया था। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन भी किया था। इन प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि ऐसे शिक्षकों को भी रिवर्ट किया जा रहा है, जिनका प्रमोशन बैकलॉग कोटे से किया गया था। इस पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने हर स्तर से जांच कराने के बाद देख-परख कर ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब विधिक राय लेने के बाद तय हुआ है कि शिक्षकों को प्रमोशन में बैकलॉग का लाभ मिलता ही नहीं है। ऐसे में बैकलॉग से प्रमोशन की बात ठीक नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत रिवर्ट करने की कार्रवाई करना ही उचित है। इस बारे में बेसिक शिक्षा निदेशक का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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