46 हजार सहायक अध्यापकों को मिलेगा ब्याज समेत स्टाइपेंड
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बेसिक एजुकेशन काउंसिल (बीटीसी) के तहत 2005 में नियुक्त किए गए सहायक अध्यापकों को ब्याज सहित स्टाइपेंड (वजीफा) देने का आदेश दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सहायक अध्यापकों को स्टाइपेंड देने का आदेश दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मालूम हो कि वर्ष 2005 में बीटीसी के तहत 46 हजार लोग चयनित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सहायक अध्यापकों के हक में फैसला दिया है। कोर्ट ने आठ फीसदी ब्याज के साथ इन अध्यापकों को वजीफा देने का आदेश दिया है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नियम के तहत ट्रेनिंग लेने वालों को वजीफा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। नियम के तहत ट्रेनिंग करने वाले छात्रों को हर महीने 2500
रुपये दिया जाना था।आठ महीने बाद सभी को नौकरी दे दी गई लेकिन राज्य सरकार ने इन लोगों को वजीफा देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार की दलील थी इस दौरान इन लोगों ने काम नहीं किया, लिहाजा उन्हें वजीफा नहीं दिया गया। विशिष्ट बीटीसी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर स्टाइपेंड (वजीफा) देने की गुहार की थी। हाईकोर्ट ने एसोसिएशन की याचिका को स्वीकार करते हुए यूपी सरकार से इन लोगों को वजीफा देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.