माध्यमिक शिक्षकों को भर्ती में पांच साल छूट
इलाहाबाद :उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह पांच साल की छूट मिलेगी। इस आशय का आदेश विशेष सचिव दीनानाथ शुक्ला की ओर से 16 सितम्बर को जारी किया गया।एडेड कॉलेज के सामान्य वर्ग के शिक्षक व कर्मचारी अब 45 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। जबकि ओबीसी, एससी, एसटी समेत अन्य आरक्षण वर्ग के शिक्षक व कर्मचारी 50 साल तक आवेदन कर सकेंगे। पहले जनरल के लिए 40 व आरक्षित वर्ग के लिए आयुसीमा 45 साल थी।गौरतलब है कि इसी साल सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों व कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पांच साल की छूट दी थी। इसके बाद एडेड कॉलेज के शिक्षक व कर्मचारी भी आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग सरकार से करने लगे।
एडेड कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में राज्य कर्मचारियों की तरह पांच साल की छूट दिए जाने संबंधी शासनादेश का स्वागत किया। शिक्षक भवन रामबाग में हुई माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनारायण गुट की बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष रामसेवक त्रिपाठी ने कहा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चेतनारायण सिंह के 26 फरवरी के मांगपत्र के आधार पर आदेश जारी हुआ है। मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में डॉ. नवीन पांडेय, डॉ. संतोष तिवारी, शिवदत्त मिश्र, डॉ. राजेश सिंह, पंकज, विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि मौजूद थे। हालांकि शिक्षक यह छूट लोअर सबार्डिनेट 2015 की भर्ती से ही देने की मांग कर रहे हैं।
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