सत्यापित प्रति से काउंसिलिंग की मिली अनुमति
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति के साथ काउंसिलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह आदेश सीनियर बेसिक स्कूलों में साइंस व गणित विषय के सहायक अध्यापक पद की काउंसिलिंग में हिस्सा ले चुके कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिका में प्राइमरी स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसिलिंग में शामिल होने की छूट की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने मूल दस्तावेज पिछली काउंसिलिंग में जमा कर दिये हैं, उनसे प्रमाणित प्रति लेकर काउंसिलिंग की अनुमति दी जाए। साथ ही इन्हंे मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र देने के लिए बाध्य न किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी।कोर्ट ने दोनों भर्तियों की काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति के लिए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने वैभव यादव एवं 25 अन्य की याचिका पर दिया है। यह याचिका लगभग दो दर्जन जिलों के अभ्यर्थियों ने दाखिल की है। याचिका में सम्बन्धित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है। इससे पूर्व भी हाईकोर्ट ने मयंक यादव व 6 अन्य की याचिका पर सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर काउंसिलिंग में बैठने देने की अनुमति दी है। याचियों ने भी इसी याचिका को आधार लिया है, कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
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