भर्ती हो चुके 66000 सहायक शिक्षकों से नहीं होगी छेड़छाड़
नई दिल्ली: उप्र के सहायक शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के संकेत आये हैं। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि भर्ती हो चुके करीब 66000 सहायक शिक्षकों को नहीं छेड़ा जाएगा। कोर्ट भविष्य में भर्ती के मानक तय करने पर अपना फैसला सुनाएगा। शिक्षामित्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य मामले से अलग कर दिया है और इसकी 2 मई को सुनवाई होगी। 1उप्र में प्राथमिक स्कूलों में 2011 की सहायक शिक्षक भर्ती योजना में 72825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। भर्तियां हुईं लेकिन 20 नवंबर 2013 को हाई कोर्ट ने शिक्षक योग्यता मानदंडों से जुड़ा राज्य सरकार का 15वां संशोधन रद करते हुए भर्तियां निरस्त कर दी थीं। इस मामले में प्रदेश सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल व न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ किया कि कोर्ट अभी तक भर्ती हो चुके 66000 शिक्षकों को नहीं छेड़ेगा।
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