841 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया
इलाहाबाद :बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट में याची 841 अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक पद पर तदर्थ नियुक्ति के आदेश सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को जारी कर दिए। इन अभ्यर्थियों ने छह महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और 5 अक्तूबर को सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम भी जारी हो गया था लेकिन सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं हो रही थी।सात दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 1100 याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं के समायोजन के लिए कुछ व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा था कि राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद इन याचिकाकर्ताओं से प्रत्यावेदन लेकर छह महीने का प्रशिक्षण कराया गया। पांच अक्तूबर 16 को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद से ये अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। कई दिनों तक शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। सचिव संजय सिन्हा ने शासन से इनकी नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था।
मनमानी पर कोर्ट जाने की दी चेतावनी
इलाहाबाद। सरकारी स्कूलों में बगैर नियम शिक्षक भर्ती कर रहे बेसिक शिक्षा विभाग को एक अभ्यर्थी ने पूरी प्रक्रिया रोकने की चेतावनी दी है। गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह ने सचिव बेसिक शिक्षा अजय सिंह को पत्र लिखकर शैक्षिक मेरिट के आधार पर की जा रही 12460 और 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती रोकने को कहा है।दुर्गेश और 41 अन्य ने हाईकोर्ट में शैक्षिक मेरिट के खिलाफ याचिका की थी। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक दिसंबर को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में शैक्षिक मेरिट संबंधी संशोधन निरस्त कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद प्राथमिक स्कूलों में 12460 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 भर्ती के बचे पदों पर नियुक्ति हो रही है।
इलाहाबाद :बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट में याची 841 अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक पद पर तदर्थ नियुक्ति के आदेश सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को जारी कर दिए। इन अभ्यर्थियों ने छह महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और 5 अक्तूबर को सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम भी जारी हो गया था लेकिन सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं हो रही थी।सात दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 1100 याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं के समायोजन के लिए कुछ व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा था कि राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद इन याचिकाकर्ताओं से प्रत्यावेदन लेकर छह महीने का प्रशिक्षण कराया गया। पांच अक्तूबर 16 को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद से ये अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। कई दिनों तक शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। सचिव संजय सिन्हा ने शासन से इनकी नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था।
मनमानी पर कोर्ट जाने की दी चेतावनी
इलाहाबाद। सरकारी स्कूलों में बगैर नियम शिक्षक भर्ती कर रहे बेसिक शिक्षा विभाग को एक अभ्यर्थी ने पूरी प्रक्रिया रोकने की चेतावनी दी है। गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह ने सचिव बेसिक शिक्षा अजय सिंह को पत्र लिखकर शैक्षिक मेरिट के आधार पर की जा रही 12460 और 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती रोकने को कहा है।दुर्गेश और 41 अन्य ने हाईकोर्ट में शैक्षिक मेरिट के खिलाफ याचिका की थी। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक दिसंबर को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में शैक्षिक मेरिट संबंधी संशोधन निरस्त कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद प्राथमिक स्कूलों में 12460 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 भर्ती के बचे पदों पर नियुक्ति हो रही है।
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