प्रशिक्षु शिक्षकों में मौलिक नियुक्ति की जगी उम्मीद
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में मौलिक नियुक्ति की मांग करने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों की मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। शीर्ष कोर्ट में बीते दिनों हुई सुनवाई का निर्णय अपलोड होते ही प्रशिक्षु शिक्षकों की खुशी का ठिकाना न रहा। इसमें कहा गया है कि अंतरिम आदेश का लाभ पाने वालों को काम पर रखा जाए। प्रशिक्षु शिक्षक इसे मौलिक नियुक्ति का आदेश मान रहे हैं। उम्मीद है कि परिषद जल्द ही इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए तमाम युवाओं ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर रखी थी। सात दिसंबर 2015 को शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि याचिका करने वाले युवा शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं तो उन्हें तैनाती दी जाए। कोर्ट में उस समय याचिका करने वालों की संख्या 1100 बताई गई थी। इसके अनुपालन में परिषद ने 862 युवाओं को तदर्थ शिक्षक के रूप में तैनाती दे दी थी, क्योंकि तब तक इतने ही आवेदन प्राप्त हो सके थे। इन्हें 72825 भर्ती के तहत प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के रूप में नियुक्ति मिली। उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बीते नौ एवं 10 सितंबर को परीक्षा
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