यूपी में 29, 334 टीचरों की भर्ती मामले में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ा झटका
इलाहाबाद. उच्च न्यायालय ने गणित व विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में पांचवी काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया
है। कोर्ट ने प्रकरण पर नये सिरे से निर्णय के लिए एकलपीठ को मामला वापस कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता किन्तु कम मेरिट वालों का चयन व अधिक मेरिट वालों को चयन सूची से बाहर रखना उचित नहीं है।
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