हाई कोर्ट ने 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिया मौका
इलाहाबाद :हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (डीएड) धारकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर याची 18 जुलाई तक आदेश की प्रति और डिप्लोमा के साथ आवेदन करते हैं, तो उसे निरस्त न किया जाए। जस्टिस मनोज मिश्र की कोर्ट ने याचियों को नियुक्ति कोर्ट कै फैसले के बाद ही देने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
धर्मेन्द्र कुमार सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 25 जून 2016 को सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया। इसमें दो वर्षीय शिक्षा डिप्लोमा को न्यूनतम अर्हता में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस डिप्लोमा को एनसीटीई से बीटीसी के समकक्ष मान्यता मिली है। साथ ही याचिका में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति देने की मांग की गई है।
धर्मेन्द्र कुमार सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 25 जून 2016 को सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया। इसमें दो वर्षीय शिक्षा डिप्लोमा को न्यूनतम अर्हता में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस डिप्लोमा को एनसीटीई से बीटीसी के समकक्ष मान्यता मिली है। साथ ही याचिका में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति देने की मांग की गई है।
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