15 हजार शिक्षकों की भर्ती पर रोक
इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। नियुक्ति पत्र मंगलवार से जारी होने थे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं, उन्हें जॉइन न करवाया जाए।
यह आदेश दीपक कुमार तिवारी व अन्य की याचिका पर जस्टिस रामसूरत मौर्य ने दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि याची ने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का कोर्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से किया था।
वर्गीकरण में इसका नाम बदलकर डीएड स्पेशल एजुकेशन कर दिया गया। इस भर्ती में याचियों का आवेदन अस्वीकार होने पर इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई। कोर्ट के आदेश पर याचियों का आवेदन ऑनलाइन स्वीकार कर लिया गया, लेकिन काउंसलिंग के दौरान उनका डिग्री सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया गया। यह आदेश दीपक कुमार तिवारी व अन्य की याचिका पर जस्टिस रामसूरत मौर्य ने दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि याची ने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का कोर्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से किया था।
कोर्ट ने इसे गलत मानते हुए कहा कि जब एक बार तय हो गया कि डिग्री वैध है तो काउंसलिंग से रोकना गलत है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य विपक्षियों को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
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