Thursday 3 March 2016

UP 29334 JRT Stay on 82 Marks Joining 2016 News:82 अंक वालों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक

82 अंक वालों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अगले आदेश तक नियुक्ति पत्र न जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग से सभी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तलब कर ली है। प्रियंका गुप्ता सहित करीब 150 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया है। याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनूप सिंह और
विभूराम का कहना है कि कोर्ट के आदेश से 82 अंक पाने वालों को भी मेरिट में शामिल कर लिया गया। इनको नियुक्ति देने से याचीगण मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए जबकि कई लोगों के 82 से अधिक अंक हैं। मेरिट नीचे लाए बिना 82 अंक वालों को नियुक्ति करना गलत है। बेसिक शिक्षा विभाग के वकील ने बताया कि अभी 3000 पदों पर काउंसिलिंग शेष है। कोर्ट ने सभी याचीगण का रिकार्ड तलब करते रिशफलिंग में हटाए गए अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते यह निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई 10 मार्च तक किसी को नियुक्ति पत्र न जारी किया जाए।




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