शिक्षा मित्र : सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे 11 जुलाई तक बढ़ाया
नई दिल्ली: यूपी में शिक्षा मित्रों की असिस्टेंट टीचर के तौर पर नियुक्ति रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। हाई कोर्ट के फैसले पर शीर्ष अदालत ने पिछले साल 7 दिसंबर को अंतरिम रोक लगा दी थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक टीचर के तौर पर समायोजन को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बिना टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट (टीईटी) के सहायक टीचर के पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार और कई शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के हर पहलू पर विचार करना जरूरी है। हाई कोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद कर दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बिना टीईटी पास किए असिस्टेंट टीचर के तौर पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस मामले में कुल 1 लाख 72 हजार नियुक्तियां रद की गई हैं और बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में यह मामला पब्लिक इंट्रेस्ट से जुड़ा हुआ है। साथ ही यूपी सरकार की याचिका में कहा गया कि एनसीटीई के 2011 के गाइडलाइंस के मुताबिक शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग देकर सहायक टीचर बनाया जा सकता है, वैसे भी यूपी में टीचरों की कमी है। इसी आधार पर बिना टीईटी के शिक्षामित्रों की नियुक्ति की गई थी।
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