टीजीटी का संशोधित परिणाम घोषित करें
इलाहाबाद । हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निर्देश दिया है कि टीजीटी 2012 का संशोधित परिणाम छह सप्ताह में घोषित कर दिया जाए। परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने के कारण यह मामला कोर्ट पहुंच गया था। विशेषज्ञ जांच के बाद पांच प्रश्नों को गलत पाया गया। कोर्ट ने इसके आधार पर परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है। चयन परीक्षा के अभ्यर्थी अजीत कुमार सिंह और कई अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने दिया है।
याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार एलटी ग्रेड (कला) के लिए आयोजित परीक्षा में कुछ गलत प्रश्नों को पूछे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
याचिका में आठ प्रश्नों को गलत बताया गया। हाईकोर्ट ने इसकी जांच विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से कराने का निर्देश दिया था। विशेषज्ञ जांच में तीन प्रश्न गलत पाए गए जबकि पांच प्रश्नों पर चयन बोर्ड का दावा सही था। इसके बाद दो और प्रश्नों को चुनौती दी गई। जांच में वह दो प्रश्न भी गलत पाए गए। इस प्रकार से दस में से पांच प्रश्न गलत पाए गए। आयोग ने आश्वासन दिया कि दो माह में संशोधित परिणाम जारी कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इसे नामंजूर करते हुए छह सप्ताह में संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि टीजीटी 2012 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके बाद संशोधित परिणाम जारी होना है।
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