शिक्षा मित्रों को वेतन देने पर न्याय विभाग से मांगी गई राय
एसएलपी दाखिल करने पर भी मांगी गई है राय
लखनऊ। बीटीसी प्रशिक्षण पाकर सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षा मित्रों को वेतन देने के संबंध में न्याय विभाग से राय मांगी गई है। इसके अलावा न्याय विभाग से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करने के संबंध में भी राय मांगी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग न्याय विभाग से राय मिलने के बाद ही आगे कोई कदम उठाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने इस संबंध में सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की।
यूपी में दूरस्थ शिक्षा से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देकर दो चरणों में 1,35,826 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। हाईकोर्ट ने टीईटी के बिना शिक्षा मित्रों के समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट से शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द किए जाने के बाद शासन स्तर से इन्हें वेतन देने या न देने के संबंध में भले ही कोई आदेश जारी न किया गया हो, लेकिन प्रदेश के अधिकतर जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इनका वेतन रोक दिया है। शिक्षा मित्रों ने इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी को दी थी और कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि उन्हें पूर्व की तरह वेतन व अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। इसके बाद भी वेतन रोक दिया गया है।
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