Friday, 18 September 2015

29334 Junior Math - Science Joining Letter News:गणित और विज्ञान के अध्यापकों का मामला

प्रोफेशनल डिग्रीधारकों को नियुक्ति पत्र देने से रोक हटी

इलाहाबाद। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने प्रोफेशनल डिग्री धारकोें को राहत दी है। कोर्ट ने उनको नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक हटाते हुए कहा है कि अधिकारी अभ्यर्थियों की डिग्री देखकर यह तय करें कि उनका स्नातक डिग्री में गणित या विज्ञान में से कोई एक विषय था या नहीं। अदालत ने याचीगणों की इस मांग को नामंजूर कर दिया कि प्रोफेशन डिग्री धारक सहायक अध्यापक नियुक्ति के अर्हता नहीं रखते हैं। सत्येंद्र कुमार सिंह और चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यह आदेश दिया।
याचिका में बीटेक, एमटेक, बीपीएड जैसी दूसरी प्रोफेशनल डिग्रियों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग की गई थी। कहा गया कि विज्ञापन की शर्त के अनुसार सिर्फ वही लोग सहायक अध्यापक हो सकते हैं जो गणित या विज्ञान किसी एक विषय से स्नातक हों। प्रोफेशनल डिग्रि वाले अर्हता नहीं रखते हैं। रिट में सात, आठ, 23 और 24 जुलाई को हुई काउंसलिंग रद्द करके प्रोफेशनल डिग्री वालों को चयन से बाहर करने की मांग की गई थी।

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