टीईटी में आरक्षित वर्ग वाले 82 अंक पर होंगे पास
वर्ष 2011 वालों पर लागू नहीं होगी यह व्यवस्था
लखनऊ। प्रदेश में नवंबर 2011 को छोड़कर अब तक आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 82 अंक पाने पर आरक्षित वर्ग को पास माना जाएगा। अभी कुछ सत्र में 83 अंक तो कुछ में 82 अंक पर पास माना जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग इस अंतर को समाप्त करने जा रहा है। उच्चाधिकारियों की बैठक में यह सहमति बन गई है और जल्द ही बेसिक शिक्षा मंत्री से मंजूरी के बाद शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
टीईटी 150 अंकों की होती है। इसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक पाने वाले को पास माना जाता है। सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को 90 अंक मिलने पर पास किया जाता है, लेकिन आरक्षित वर्ग वालों को पांच प्रतिशत छूट के साथ नियमत: 82.5 अंक पर पास माना जाना चाहिए पर उन्हें 83 अंक पर पास किया जा रहा है। इस संबंध में हाईकोर्ट में आए दिन मुकदमे होते रहते हैं।
इसमें यही तर्क दिया जाता है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में 82 अंक पर ही पास किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में अलग-अलग व्यवस्था है। इसलिए टीईटी में आरक्षित वर्ग के पास करने की अंतर समाप्त करते हुए एक व्यवस्था कर दी जाए। इसके आधार पर ही यह सहमति बनी है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) तथा नि:शक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत यानी 82 अंक पर पास माना जाए। इसके आधार पर बेसिक शिक्षा मंत्री को प्रस्ताव भेजा गया है।
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